नई दिल्ली. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले इम्प्लॉइज के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर से प्राइवेट कंपनी के इम्प्लॉइज अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा ऑनलाइन निकाल सकेंगे। उन्हें इस पैसे के लिए कंपनी के चक्कर नहीं काटने होंगे। EPFO इसके लिए डाटा इंटिग्रेशन के काम को अंतिम रूप दे रहा है। EPFO ने अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप किया...
- EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिशनर डॉ. वी.पी. जॉय ने moneybhaskar.com को बताया कि इसके लिए डाटा इंटिग्रेशन का काम चल रहा है। दिसंबर से ऑनलाइन पीएफ विद्ड्राल की सुविधा शुरू हो जाएगी।
- इसके लिए EPFO ने अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप किया है।
- मौजूदा समय में EPFO के एक्टिव अकाउंट होल्डर्स की तदाद 3.6 करोड़ है।
अभी पीएफ विद्ड्रॉल का क्या है प्रॉसेस?
- अभी आप मैनुअल प्रॉसेस के जरिए ईपीएफ विदड्रॉल कर सकते हैं।
- ईपीएफ विदड्राल के लिए जरूरी है कि आप कम से कम दो माह से बेरोजगार हों।
- आपको यह फॉर्म यूएएन नंबर के साथ पुराने ऑर्गनाइजेशन में देना होता है।
- पुराना ऑर्गनाइजेशन आपकी सभी डिटेल वेरिफाई करने के बाद फॉर्म को ईपीएफ ऑफिस को भेज देता है।
- सामान्य रूप से इसमें 15 दिन से 1 माह तक का वक्त लगता है।
क्या कहते हैं पीएफ कमिश्नर?
- सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ज्वॉय के मुताबिक, "मौजूदा समय में मैनुअल प्रॉसेस के तहत हम ज्यादातर पीएफ विदड्रॉल 15 दिन के अंदर कर देते हैं।"
- "इसमें कुछ पीएफ विदड्रॉल तीन दिन के अंदर भी हो जाता है।"
- "पीएफ फॉर्म में कोई गलती है या कोई जानकारी अधूरी है तो इस कंडीशन में 15 दिन से ज्यादा वक्त लगता है।"
- "मौजूदा समय में बड़े पैमाने पर कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और जल्दी-जल्दी नौकरी बदलते हैं। इसकी वजह से पीएफ विदड्रॉल की रेट ज्यादा है।"
ऑनलाइन फैसिलिटी से ईपीएफ मेंबर्स कुछ ही दिन में पीएफ निकाल सकेंगे।
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